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बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दो अलग-अलग सुनवाई हुई। पहला मामला राज्य सरकार से जुड़ा था। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि, पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
वहीं दूसरी सुनवाई RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर हुई। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट में दलील दी कि, पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी।
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