It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.

Please update to continue or install another browser.

Update Google Chrome

दो अलग-अलग मामलों में दोषी को दो साल की जेल, 28.71 लाख का जुर्माना
By Lokjeewan Daily - 03-02-2026

भीलवाड़ा लोकजीवन। जिले की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 (एनआई एक्ट प्रकरण) कोर्ट ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में एक कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी सुमित सोनी को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही परिवादी को भारी-भरकम राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार, हरणी कलां निवासी हीरालाल जाट ने अपने अधिवक्ता विकास व्यास के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया था। हीरालाल ने जरूरत प?ने पर आरोपी सुमित सोनी को कुल 21 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसके बदले में सुमित ने चेक जारी किए थे। जब ये चेक बैंक में लगाए गए, तो वे अनादरित (बाउंस) हो गए। बार-बार तकाजा करने के बाद भी जब सुमित ने भुगतान नहीं किया, तो पी?ित ने कानून की शरण ली। कोर्ट ने पहले प्रकरण में 19 लाख 74 हजार और दूसरे में 8 लाख 97 हजार रुपए, यानी कुल 28 लाख 71 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में चुकाने का आदेश दिया है। यह फैसला चेक अनादरण के मामलों में एक क?ा संदेश देता है।

अन्य सम्बंधित खबरे