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अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (मुख्य) परीक्षा-2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को अजमेर और जयपुर के कुल 77 परीक्षा केंद्रों पर चार पारियों में किया जाएगा। परीक्षा में कुल 21 हजार 539 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एडमिट कार्ड 14 जून को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर 'सिटीजन ऐप्स' में उपलब्ध 'रिक्रूटमेंट पोर्टल' लिंक के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा निर्धारित कार्यक्रमानुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अभ्यर्थी मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो धुंधली या पुरानी है तो अभ्यर्थी वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी अन्य मूल फोटो पहचान-पत्र भी साथ ला सकते हैं। प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना भी अनिवार्य किया गया है। बिना स्पष्ट और वैध फोटो पहचान-पत्र के परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्री परीक्षा में 3 लाख 75 हजार 657 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 21 हजार 539 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। आयोग ने बताया कि 10 प्रतिशत से अधिक सवालों के उत्तर नहीं देने के कारण 1680 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया, वहीं दो अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट में लंबित रहने के कारण रोका गया है।
गौरतलब है कि इस बार RAS भर्ती 733 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसे बढ़ाकर 1096 किया गया है। इनमें से 428 पद राज्य सेवा तथा 668 पद अधीनस्थ सेवा के हैं।
परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने या अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 व 2635255 पर दी जा सकती है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022' के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास व 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी शामिल है।
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