नीला ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला— अदालत ने आरोपी मुस्कान और साहिल को सुनाई मौत की सजा
मेरठ (उत्तर प्रदेश)। मेरठ के चर्चित और सनसनीखेज सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके साथी साहिल को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। अदालत का कड़ा फैसला: अदालत ने मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rarest of Rare) श्रेणी का मानते हुए दोनों दोषियों मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा दी। हत्याकांड का पृष्ठभूमि: सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे मेरठ और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था।
न्याय की जीत: अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और इसे न्याय की जीत बताया है।
नशा देकर चाकू से वार : पुलिस जांच के अनुसार, मुस्कान ने पहले अपने पति सौरभ राजपूत को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया। इसके बाद उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी।
शव के टुकड़े कर ड्रम में किया सील: हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से दोनों आरोपियों ने सौरभ के शव के कई टुकड़े किए। इसके बाद शव के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भरकर पूरी तरह सील कर दिया था।
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